Haryana Happy Card Apply Online: हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन करें

Haryana Happy Card Apply Online: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है| जिसका नाम हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना है| इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को Happy Card प्रदान किया जाता है| इस कार्ड पर प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाती है| यानी Happy Card लाभार्थी हर साल 1000 किलोमीटर हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा कर सकता है| Happy Cardप्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है|

अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और Happy Card बनवाना चाहते हैं| तो इस पोस्ट में दी गई जानकारी अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| हम इस पोस्ट में Haryana Happy Card से संबंधित आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ एवं विशेषताएं, के बारे में विस्तार से जानेंगे पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़े|

हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए अंत्योदय परिवार परिवहन योजना शुरू की गई है| इस योजना के तहत सभी अंत्योदय परिवारों कोHappy Cardवितरित किए जाएंगे|Happy Cardके माध्यम से हरियाणा के नागरिक प्रतिवर्ष हरियाणा रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं| हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा| हरियाणा Happy Card के माध्यम से हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए एक टिकट प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा| हरियाणा सरकार द्वारा Happy Cardके तहत लगभग 600 करोड रुपए खर्च किए जाने हैं|

योजना का नामहरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना
किसने शुरू कीमनोहर लाल खट्टर
लाभार्थीराज्य के बीपीएल परिवार
उद्देश्यबीपीएल परिवारों को निशुल्क बस यात्रा प्रदान करना
लाभ1000 किलोमीटर प्रति वर्ष मुफ्त यात्रा
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
अधिकारी वेबसाइटebooking.hrtransport.gov.in
  • हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए हैप्पी योजना शुरू की गई|
  • हरियाणा सरकार द्वारा हैप्पी योजना के तहत लाभार्थी सदस्य को Happy Card प्रधान किए जाएंगे|
  • प्रत्येक हैप्पी कार्ड पर 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा का लाभ ले सकते हैं|
  • परिवार के सभी सदस्यों का अलग-अलग हैप्पी कार्ड बनाया जाएगा|
  • हैप्पी कार्ड की लागत 109 रुपए है जिसमें से लाभार्थी को केवल ₹50 का शुल्क का भुगतान करना है बाकी का 79 रुपए का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा|
  • हरियाणा सरकार इस योजना के कार्यान्वयन में लगभग 600 करोड रुपए खर्च करेगी|
  • राज्य के नागरिकों को Happy Card का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा|
  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए|
  • आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए या इससे भी कम होनी चाहिए|
  • अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा सरकार द्वारा Happy Card के तहत पात्र परिवारों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है अगर आपको भी हरियाणा सरकार की तरफ से हैप्पी योजना का एसएमएस प्राप्त हुआ है तो आप नीचे बताइए प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
  • होम पेज पर Apply Happy Card के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • अब अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें|
  • अब कैप्चा कोड दर्ज करें और Send OTP To Verify के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • अब फैमिली आईडी से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा ओटीपी दर्ज कर वेरीफाई करें|
  • ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने परिवार का विवरण आ जाएगा|
  • अब जिस भी मेंबर का Happy Card बनवाना है उसे मेंबर के सामने Click to Apply में दिए बॉक्स में टिक करें|
  • अब मोबाइल नंबर दर्ज करें और आधार संख्या दर्ज करें|
  • अब आधार से लिंक नंबर पर ओटीपी आएगा ओटीपी दर्ज कर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दें|
  • इस प्रकार से आप हैप्पी कार्ड के तहत आवेदन कर सकते हैं|
  • आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीक की रोडवेज कार्यालय में हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं|
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